फल, दूध, किराना, सब्जी विक्रेता सहित अत्यावश्यक व्यापारीओ को “कोविड निगेटिव्ह रिपोर्ट” दुकान में रखना अनिवार्य…अन्यथा 1 हजार का दंड
गोंदिया 18 : अब फल, दूध, किराना, सब्जी विक्रेता सहित अन्य व्यवसायी को “कोविड निगेटिव्ह रिपोर्ट” दुकान में रखना अनिवार्य…अन्यथा 1 हजार का दंड
टॉस्क फोर्स की बैठक में एसडीओ वंदना सवरंगपते ने दिए नगर पालिका, पंचायत समिति गोंदिया को निर्देश
गोंदिया। कोविड संक्रमण के प्रसार को गोंदिया नगर पालिका सीमा के शहरी व पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण भागों में रोकने हेतु प्रशासन ने एक शख्त निर्देश जारी किया है।
मुख्याधिकारी नप गोंदिया व पंस बीडीओ व अन्य अधिकारियों के साथ आज 17 मई 2021 को टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक इंसीडेंट कमांडर व उपविभागीय अधिकारी श्रीमती वंदना सवरंगपते की अध्यक्षता में ली गई।
बैठक में एसडीओ गोंदिया ने गोंदिया शहर के नगर परिषद क्षेत्र व पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण भागो में सब्जी का व्यापार, दूध बिक्री, फल बिक्री, किराना दुकानदार, आटो चालक एवं ऐसे अन्य व्यवसायी जो लोगों के बार बार सम्पर्क में आते है, ऐसे लोगो को हर 15 दिन में RTPCR कोविड जांच अनिवार्य कर दिया है।
बैठक में निर्देश दिए गए कि, प्रत्येक व्यवसायी को हर 15 दिन में आरटीपीसीआर जांच करना अनिवार्य है। रिपोर्ट निगेटिव्ह आने पर उसके प्रमाणपत्र को बिक्री करते समय दुकान में सामने रखना अनिवार्य है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एसओपी से जांच कराए।
एसडीओ श्रीमती वंदना सवरंगपते ने निर्देश दिए कि, इसकी नियमित जांच हो, जिसके पास निगेटिव्ह रिपोर्ट दिखाई न दे, उस पर 1 हजार रुपये की दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।