रेती के अवैध परिवहन पर लगा ३.७० रुपए का जुर्माना

देवरी (१८) देवरी के तहसीलदार द्वारा पड़ोस के छत्तीसगढ़ राज्य से रेती के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ३.७० लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नागपुर जिले के ग्राम टेकडी (पाराशिवनी) निवासी कंवलजीत सिंह सिद्धू द्वारा पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सारंगपुरी से अवैध रूप से ११ ब्रास रेती डम्पर (क्र. एमएच ४० बीके ८३८३) से नांदेड़ ले जा रहा था।


डम्पर को देवरी में रोककर जांच पड़ताल करने पर आरोपी द्वारा पुरानी रायल्टी रसीद के आधार अवैध रूप से ११ ब्रास रेती के परिवहन की जानकारी सामने आई जिसके बाद देवरी के तहसीलदार विजय बोरूडे ने महाराष्ट्र ज़मीन अधिनियम १९६६ के कलम ४८(८) के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ जप्ती और जुर्माने की कार्यवाही करते हुए ₹३,६९,४०० का जुर्माना लगाया।


तहसीलदार द्वारा कि गई इस कार्यवाही से क्षेत्र में रेती के अवैध परिवहन करनेवालों में खलबली मच गई है।

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